महाराष्ट्र ।
हिंदी भाषा के शब्द 'छम्मक-छल्लो का इस्तेमाल बॉलीवुड के गाने में तो आपको जरूर लुभावना लग सकता है लेकिन असल जिंदगी में इस शब्द का इस्तेमाल करने पर आप कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में अदालत ने आरोपी को एक महिला के लिए 'छम्मक-छल्लो शब्द का इस्तेमाल करने पर अदालत के उठने तक साधारण कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कहा है कि किसी भी महिला के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना उसका अपमान करने के बराबर है। भारतीय समाज में इस शब्द का अर्थ इसके इस्तेमाल से समझा जाता है। आम तौर पर इसका इस्तेमाल किसी महिला का अपमान करने के लिए किया जाता है। यह किसी की तारीफ करने का शब्द नहीं है, इससे महिलाएं चिढ़ती है और उन्हें गुस्सा आता है।
महिला की शिकायत के अनुसार, 9 जनवरी, 2009 को जब वह अपने पति के साथ सैर से लौट रही थी, तब उसे एक कूड़ेदान से ठोकर लग गई। आरोपी ने ही सीढिय़ों पर कूड़ेदान रखा था। विरोध करने पर आरोपी दंपति पर चिल्लाने लगा और इसी बीच उसने महिला को 'छम्मक-छल्लो कह डाला। महिला ने पुलिस से इसकी शिकायत की तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। तब महिला ने अदालत का रूख किया।
करीब 8 साल बाद मजिस्ट्रेट आर।टी। लंगाले ने उनके मामले को उचित ठहराते हुए कहा कि आरोपी ने आईपीसी की धारा-509 (शब्द, इशारे या किसी गतिविधि से महिला का अपमान) के तहत अपराध किया है। लिहाजा उसे अदालत के उठने तक साधारण कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही उस पर एक रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। बताते चलें कि शाहरूख खान की फिल्म रॉ वन के एक गाने में 'छम्मक-छल्लो शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यह गाना काफी हिट हुआ था।
हिंदी भाषा के शब्द 'छम्मक-छल्लो का इस्तेमाल बॉलीवुड के गाने में तो आपको जरूर लुभावना लग सकता है लेकिन असल जिंदगी में इस शब्द का इस्तेमाल करने पर आप कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में अदालत ने आरोपी को एक महिला के लिए 'छम्मक-छल्लो शब्द का इस्तेमाल करने पर अदालत के उठने तक साधारण कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कहा है कि किसी भी महिला के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना उसका अपमान करने के बराबर है। भारतीय समाज में इस शब्द का अर्थ इसके इस्तेमाल से समझा जाता है। आम तौर पर इसका इस्तेमाल किसी महिला का अपमान करने के लिए किया जाता है। यह किसी की तारीफ करने का शब्द नहीं है, इससे महिलाएं चिढ़ती है और उन्हें गुस्सा आता है।
महिला की शिकायत के अनुसार, 9 जनवरी, 2009 को जब वह अपने पति के साथ सैर से लौट रही थी, तब उसे एक कूड़ेदान से ठोकर लग गई। आरोपी ने ही सीढिय़ों पर कूड़ेदान रखा था। विरोध करने पर आरोपी दंपति पर चिल्लाने लगा और इसी बीच उसने महिला को 'छम्मक-छल्लो कह डाला। महिला ने पुलिस से इसकी शिकायत की तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। तब महिला ने अदालत का रूख किया।
करीब 8 साल बाद मजिस्ट्रेट आर।टी। लंगाले ने उनके मामले को उचित ठहराते हुए कहा कि आरोपी ने आईपीसी की धारा-509 (शब्द, इशारे या किसी गतिविधि से महिला का अपमान) के तहत अपराध किया है। लिहाजा उसे अदालत के उठने तक साधारण कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही उस पर एक रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। बताते चलें कि शाहरूख खान की फिल्म रॉ वन के एक गाने में 'छम्मक-छल्लो शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यह गाना काफी हिट हुआ था।
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