दीपाक्षर टाइम्स संवाददाता
जम्मू ।
मुख्य सूचना आयुक्त खुर्शीद अहमद गनई ने जेएंडके आरटीआई एक्ट, 2009 को लागू करने के लिए जनता में और अधिक जागरूकता लाने को कहा।
उन्होंने यह बात जिला अनंतनाग के जन सूचना अधिकारियों की पहली अपील अथार्टी की बैठक को सम्बोधित करते हुए कही।
उप आयुक्त अनंतनाग डॉ. सईद आबिद रशीद शाह, पुलिस अधीक्षक अनंतनाग जुबेर अहमद खान, जेएंडके आरटीआई फाउंडेशन के सदस्य राजा मुजफर अहमद भटट, तथा जिला अनंतनाग के अन्य आरटीआई कार्यकर्ता भी इस बैठक में उपस्थित थे।
मुख्य सूचना आयुक्त ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2014-15 में 27,000 आरटीआई आवेदन राज्य के जन सूचना अधिकारियों द्वारा लिये गये हैं तथा वर्ष 2013-14 में 30,000 से ऊपर आवेदन प्राप्त हुए। इन आंकडों सेयह स्पष्ट होता है कि हर वर्श प्रति जिला आवेदनों की औसत 1200 से लेकर 1300 तक है, जोकि बहुत कम है।
उन्होंने कहा कि अगर श्रीनगर एवं जम्मू जिलों में देखा जाये तो सबसे ज्यादा आवेदन वहीं से होते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि अन्य जिलों से हर वर्श 1000 से भी कम आवेदन प्राप्त होते हैें। उन्होंने कहा कि इससे यह पता चलता है कि लोगों में आरटीआई कानून को लेकर जागरूकता की कमी है।
उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट जिलों तथा राज्य के अंतर्गत हो रहे विकसीय कार्यक्रम तथा अन्य राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं को बेहतर बनाने में कारगर है। उन्होंने यह भी कहा कि आरटीआई स्वंय सरकार संस्थान जैैसे कि नगर पालिकाएं, पंचायतें तथा भर्ती एजैंसियों की कार्यकारिणी को और बेहतर बनाने में भी मदद करता है।
मुख्य सूचना आयुक्त ने जनता सूचना अधिकारियों तथा पहली अपीलीय अथार्टी से कहा कि वे जेएंडके आरटीआई एक्ट 2009 नियमों को ध्यान से पढ़ें तथा एक्ट के आधार पर अपनी डियुटी निभायें।
उन्होंने कहा कि इसके तहत एक अलग बजट की जरूरत है ताकि इसे राज्य के सभी उप आयुक्तों को दिया जा सके जिससे वे लोगों में आरटीआई के बारे में जागरूकता लाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें।
बैठक के दौरान आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आवेदकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर रोशनी डाली। इसपर मुख्य सूचना आयुक्त तथा उप आयुक्त ने सभी जनता सूचना अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे आवेदकों को उनके द्वारा मांगी गई जानकारी को दिये गये समय पर प्रदान करें तथा कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जानी चाहिए।
इस अवसर पर बोलते हुए उप आयुक्त अनंतनाग ने कहा कि इस बैठक द्वारा सभी जनता सूचना अधिकारियों तथा पहली अपीलीय अथार्टी को मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों से बेहतर काम करने का होंसला मिलेगा।
जम्मू ।
मुख्य सूचना आयुक्त खुर्शीद अहमद गनई ने जेएंडके आरटीआई एक्ट, 2009 को लागू करने के लिए जनता में और अधिक जागरूकता लाने को कहा।
उन्होंने यह बात जिला अनंतनाग के जन सूचना अधिकारियों की पहली अपील अथार्टी की बैठक को सम्बोधित करते हुए कही।
उप आयुक्त अनंतनाग डॉ. सईद आबिद रशीद शाह, पुलिस अधीक्षक अनंतनाग जुबेर अहमद खान, जेएंडके आरटीआई फाउंडेशन के सदस्य राजा मुजफर अहमद भटट, तथा जिला अनंतनाग के अन्य आरटीआई कार्यकर्ता भी इस बैठक में उपस्थित थे।
मुख्य सूचना आयुक्त ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2014-15 में 27,000 आरटीआई आवेदन राज्य के जन सूचना अधिकारियों द्वारा लिये गये हैं तथा वर्ष 2013-14 में 30,000 से ऊपर आवेदन प्राप्त हुए। इन आंकडों सेयह स्पष्ट होता है कि हर वर्श प्रति जिला आवेदनों की औसत 1200 से लेकर 1300 तक है, जोकि बहुत कम है।
उन्होंने कहा कि अगर श्रीनगर एवं जम्मू जिलों में देखा जाये तो सबसे ज्यादा आवेदन वहीं से होते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि अन्य जिलों से हर वर्श 1000 से भी कम आवेदन प्राप्त होते हैें। उन्होंने कहा कि इससे यह पता चलता है कि लोगों में आरटीआई कानून को लेकर जागरूकता की कमी है।
उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट जिलों तथा राज्य के अंतर्गत हो रहे विकसीय कार्यक्रम तथा अन्य राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं को बेहतर बनाने में कारगर है। उन्होंने यह भी कहा कि आरटीआई स्वंय सरकार संस्थान जैैसे कि नगर पालिकाएं, पंचायतें तथा भर्ती एजैंसियों की कार्यकारिणी को और बेहतर बनाने में भी मदद करता है।
मुख्य सूचना आयुक्त ने जनता सूचना अधिकारियों तथा पहली अपीलीय अथार्टी से कहा कि वे जेएंडके आरटीआई एक्ट 2009 नियमों को ध्यान से पढ़ें तथा एक्ट के आधार पर अपनी डियुटी निभायें।
उन्होंने कहा कि इसके तहत एक अलग बजट की जरूरत है ताकि इसे राज्य के सभी उप आयुक्तों को दिया जा सके जिससे वे लोगों में आरटीआई के बारे में जागरूकता लाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें।
बैठक के दौरान आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आवेदकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर रोशनी डाली। इसपर मुख्य सूचना आयुक्त तथा उप आयुक्त ने सभी जनता सूचना अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे आवेदकों को उनके द्वारा मांगी गई जानकारी को दिये गये समय पर प्रदान करें तथा कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जानी चाहिए।
इस अवसर पर बोलते हुए उप आयुक्त अनंतनाग ने कहा कि इस बैठक द्वारा सभी जनता सूचना अधिकारियों तथा पहली अपीलीय अथार्टी को मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों से बेहतर काम करने का होंसला मिलेगा।
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